🏨 बलिया। बिना लाइसेंस एवं पंजीकरण के किसी भी होटल/सराय में ठहरने की प्रक्रिया वैधानिक नहीं है, इसके बावजूद शहर में कई होटल धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं। इन पर नक़ल कस्ते हुए जनपद में बिना पंजीकरण संचालित पाए गए कई होटलों के संचालनों पर प्रशासन द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
🏢 नगर मजिस्ट्रेट आसाराम वर्मा ने बताया है कि सराय अधिनियम–1867 की धारा 3 के अंतर्गत बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के ठहरने वाले कोई भी होटल/सराय वैधानिक नहीं है। जब तक संबंधित होटल संचालक वैध लाइसेंस एवं पंजीकरण प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक इन होटलों में ठहरने एवं अन्य गतिविधियों पर रोक रहेगी। प्रतिबंधित किए गए होटलों की सूची इस प्रकार है:
- रायल होटल, वार्ड नं. 5, रसड़ा
- गिरिजा होटल एंड मैरेज हाल राजधानी रोड चंद्रशेखर नगर बहेरी बलिया
- तृप्ति होटल हैबतपुर माल्देपुर मोड़ बलियाहोटल सुरेश राजधानी रोड जलालपुर माल्देपुर बलिया
- रायल होटल स्टेशन रोड खरौनी कोठी बलिया
- सेंट्रल होटल खरौनी कोठी स्टेशन रोड बलिया
- होटल डायमंड टाउन हाल रोड बलिया
- आर.एंड.जी. इन खरौनी कोठी स्टेशन रोड बलियाहोटल आनन्दी इन धरमशाला रोड विशुनीपुर बलिया
- पी.एन.एम. होटल (पिज्जा टाउन) टाउन हाल रोड बलिया
- एवं विक्रम होटल स्टेशन रोड खरौनी कोठी बलिया
🏢 आसाराम वर्मा ने सभी होटल संचालकों को निर्देश दिया है कि वे शीघ्र ही आवश्यक दस्तावेजों के साथ लाइसेंस एवं पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करें। साथ ही चेतावनी दी गई है कि आदेश का उल्लंघन करने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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