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Ballia-दहेज हत्या में दोषी पाए जाने पर सुनाई गई दस साल की कठोर कैद व जुर्माने की सजा

बलिया में लघभग चार साल पूर्व हुए हत्या के मामले में सुनवाई

🔍 बलिया: लघभग चार साल पूर्व हुए हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या (01) हरीश कुमार द्वितीय की न्यायालय ने दोषी अभियुक्त धीरज अग्रवाल पुत्र शिवजी अग्रवाल बजाजी मुहल्ला रसड़ा को दस साल के कठोर कैद व दस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।

⚖️ अभियोजन के अनुसार यह घटना रसड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र के बजाजी मुहल्ला में 13 अप्रैल 2022 को विवाहित महिला की हत्या कर दी थी। इस घटना के बावत रसड़ा उपरपत्ती निवासी माया देवी पत्नी नारायण जी द्वारा थाना में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले में परीक्ष्ण के दौरान अभियोजन से विनोद कुमार भारद्वाज व बचाव से राजेंद्र तिवारी ने अपना-अपना तर्क रखा।

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