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बलिया में 9 दवा की दुकानों का लाइसेंस निरस्त, औषधि निरीक्षक की रिपोर्ट पर एक्शन

बलिया में 9 मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई

📰 जिले के 9 मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की गई है। दवाओं की बिक्री में दुकानदारों द्वारा की जा रही मनमानी पर औषधि निरीक्षक की ओर से रिपोर्ट दी गई थी। इस रिपोर्ट पर औषधि अनुज्ञापन अधिकारी (विक्रय) आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ की ओर से बलिया में 9 मेडिकल प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई हुई है।

🔍 जिन पर कार्रवाई हुई है उनमें एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस अग्रिम आदेश तक तो आठ मेडिकल की दुकानों का लाइसेंस 7 से 15 दिन तक के लिए निलंबित किया गया है।

📋 औषधि निरीक्षक ने अक्टूबर माह में दवा की दुकानों का निरीक्षण किया था। निरीक्षण में पाई गई कमियों की रिपोर्ट औषधि अनुज्ञापन अधिकारी (विक्रय) आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ को प्रेषित किया गया। रिपोर्ट के आधार पर सभी 9 प्रतिष्ठानों से 10 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया। दो-दो दुकानदारों ने अपना जवाब नहीं दिया जिस औषधि अनुज्ञापन अधिकारी (विक्रय) आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ ने मेसर्स एस.बी. मेडिकल स्टोर हस्पिटल रोड वार्ड नं 9 रसड़ा का लाइसेंस अग्रिम आदेश तक के लिए निलंबित कर दिया है।

🛑 सात दुकानदारों ने अपना जवाब औषधि अनुज्ञापन अधिकारी (विक्रय) आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ को प्रेषित किया जिसे संतुष्ट नहीं होने पर मेसर्स राधेश्याम मेडिकल स्टोर, हरनाटार दयालपुर बघुड़ी का 15 दिन, मेसर्स कीर्ति मेडिकल स्टोर नियर सहतवार थाना, सेराज मेडिकल स्टोर बेरुआरबारी, हिंद ट्रेडर्स विशुनीपुर दवा मार्केट बलिया, मेसर्स प्रिंस फार्मास्युटिकल्स हस्पिटल रोड रसड़ा, मेसर्स प्रकाश मेडिकल स्टोर मद्धेशिया भवन घोघहरा भरसर क सात सात दिन व मेसर्स आर्यन मेडिकल स्टोर बघुड़ी माल्दह 10 दिन के लिए लाइसेंस निलंबित कर दिया है।

🔔 औषधि अनुज्ञापन अधिकारी (विक्रय) आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ ने 30 मार्च को जारी अपने आदेश में कहा है कि लाइसेंस निलंबित अवधि में दुकानदारों द्वारा औषधियों के क्रय-विक्रय करना अवैधानिक होगा।

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