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Bengaluru Stampede: RCB के पदाधिकारी को जमानत, नहीं जा पाएंगे देश के बाहर, कोर्ट ने दिया आदेश

आरसीबी के फैंस के लिए 4 जून का दिन खुशी का था, जब उनकी पसंदीदा टीम ने 18 साल में पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीती। लेकिन ये जश्न जल्द ही मातम में बदल गया, जब एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई और 56 लोग घायल हो गए। इस हादसे के बाद आरसीबी के मार्केटिंग और रेवेन्यू हेड निखिल सोसाले और डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क के दो कर्मचारी, किरण कुमार और सुनील मैथ्यू को गिरफ्तार किया गया था। अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने निखिल सोसाले को अंतरिम जमानत दे दी है लेकिन उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने का आदेश भी दिया है। 
बता दें कि, 4 जून को आरसीबी की जीत का जश्न मनाने के लिए लाखों फैंस चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जमा हुए थे। स्टेडियम की क्षमता करीब 35,000 दर्शकों की है लेकिन आयोजकों की ओर से की गई मुफ्त एंट्री पास की घोषणा ने भीड़ को बेकाबू कर दिया। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक गेट नंबर 2, 2A, 6,7,15,17,18,20 और 21 पर भगदड़ मच गई, जिसके परिणामस्वरूप 11 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। पुलिस का कहना है कि आरसीबी की वेबसाइट पर मुफ्त पास वितरण की घोषणा इस हादसे की बड़ी वजह बनी। 
 
वहीं 6 जून की सुबह सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने निखिल सोसाले को बेंगलुरु हवाई अड्डे से हिरासत में लिया। उनके वकील ने कर्नाटक हाई कोर्ट में गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाए। शुक्रवार को शुरू हुई सुनवाई को कोर्ट ने इस हफ्ते की शुरुआत तक के लिए टाल दिया था। बुधवार तक दोनों देशों की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार यानी 12 जून को कोर्ट ने निखिल को अंतरिम जमानत देने का फैसला सुनाया। हालांकि, कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।  

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