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Israeli Jails में 9600 फिलिस्तीनी कैदी, दूतावास का आरोप- बच्चों तक को नहीं बख्शा

फ़िलिस्तीन राज्य के दूतावास ने एक प्रेस बयान जारी कर ‘कैदी दिवस’ की पूर्व संध्या पर फ़िलिस्तीनी कैदियों की स्थिति की ओर तत्काल ध्यान आकर्षित किया है। दूतावास ने इसे एक लंबे समय से चली आ रही समस्या बताया है, जिसकी मानवाधिकार संगठनों द्वारा व्यापक रूप से आलोचना की गई है। अपने बयान में दूतावास ने कहा कि फ़िलिस्तीनियों की बड़े पैमाने पर गिरफ़्तारी और क़ैद, आज भी उन सबसे कठोर उपायों में से एक है जिनका इस्तेमाल आज़ादी और आत्मनिर्णय की मांग करने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए किया जाता है। इसमें आगे कहा गया कि 1967 से अब तक, लगभग पौने दस लाख (750,000) फ़िलिस्तीनियों को गिरफ़्तार किया गया है और हिरासत में रखा गया है।

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बयान में 7 अक्टूबर, 2023 के बाद के घटनाक्रमों पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें दावा किया गया कि यरुशलम सहित कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में लगभग 22,000 फ़िलिस्तीनियों को गिरफ़्तार किया गया है। बयान के अनुसार, हिरासत में लिए गए लोगों में 1,760 बच्चे, 731 से अधिक महिलाएं और 240 पत्रकार शामिल हैं। इसमें यह भी बताया गया कि 19,954 से अधिक प्रशासनिक हिरासत आदेश जारी किए गए हैं, जो इस अवधि में हुई कुल गिरफ़्तारियों का लगभग 91 प्रतिशत है। लंबे समय तक हिरासत में रखे जाने की चिंताओं का ज़िक्र करते हुए, दूतावास ने कहा कि 1967 से अब तक हिरासत में 326 कैदियों की मौत हो चुकी है, और 97 कैदियों के शव अभी भी उनके परिवारों को नहीं सौंपे गए हैं। इसमें आगे दावा किया गया कि इनमें से 86 मौतें अक्टूबर 2023 के बाद हुई हैं, जबकि गाज़ा के कई हिरासत में लिए गए लोग अभी भी ‘ज़बरन लापता’ (enforced disappearance) की स्थिति का सामना कर रहे हैं। बयान के अनुसार, फ़िलहाल लगभग 9,600 फ़िलिस्तीनी इज़राइली जेलों में बंद हैं, जिनमें लगभग 350 बच्चे और 84 महिलाएँ शामिल हैं। इसमें आगे कहा गया है कि 3,532 बंदी बिना किसी आरोप या मुक़दमे के प्रशासनिक हिरासत में हैं।

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दूतावास ने यह आरोप भी लगाया कि बंदियों को कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें चिकित्सा उपेक्षा, बुनियादी अधिकारों पर पाबंदियाँ, शारीरिक शोषण और कुछ दस्तावेज़ित मामलों में यौन हिंसा भी शामिल है। इसमें आगे कहा गया कि गाज़ा में चल रहे संघर्ष के शुरू होने के बाद से हिरासत में सौ से ज़्यादा बंदियों की मौत होने की ख़बर है।
बयान में प्रशासनिक हिरासत की प्रथा की भी आलोचना की गई, इसे रॉलेट एक्ट जैसे औपनिवेशिक काल के क़ानूनों पर आधारित बताया गया और कहा गया कि ऐसी व्यवस्थाएँ बदले हुए रूपों में जारी हैं, जो सुरक्षा के बहाने अनिश्चित काल के लिए बिना किसी आरोप या मुक़दमे के हिरासत में रखने की अनुमति देती हैं। इसमें हाल के इज़राइली विधायी घटनाक्रमों पर भी चिंता व्यक्त की गई, जिसमें फ़िलिस्तीनी बंदियों से संबंधित तथाकथित “मृत्युदंड” क़ानून भी शामिल है, और यह तर्क दिया गया कि ऐसे उपाय अंतरराष्ट्रीय क़ानून के तहत गंभीर कानूनी और नैतिक सवाल खड़े करते हैं। अप्रैल 2026 में यूरो-मेड ह्यूमन राइट्स मॉनिटर द्वारा जारी “दीवारों के पीछे एक और नरसंहार” नामक रिपोर्ट का हवाला देते हुए, दूतावास ने कहा कि इज़राइली हिरासत केंद्रों को दुर्व्यवहार की एक व्यवस्थित, राज्य-संचालित संरचना में बदल दिया गया है, जो संस्थागत समर्थन और दंडमुक्ति के साथ काम करती है। इसमें आगे कहा गया कि रिपोर्ट चेतावनी देती है कि ये प्रथाएँ युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध हो सकती हैं, जिनके लिए तत्काल अंतरराष्ट्रीय जवाबदेही की आवश्यकता है।

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