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Pakistan Motorway Gang-Rape Case: लाहौर हाईकोर्ट ने लगाई मुहर, दोनों दरिंदों को मिलेगी फांसी

पाकिस्तान की एक उच्च अदालत ने 2020 में पाकिस्तानी मूल की एक फ्रांसीसी महिला के साथ बलात्कार के दो दोषियों को दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा है। यह मामला, जिसे मोटरवे गैंगरेप कांड के नाम से जाना जाता है, ने पूरे देश में सनसनी फैला दी और पाकिस्तान में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। आतंकवाद विरोधी अदालत ने 20 मार्च, 2021 को दो दोषियों, आबिद अली उर्फ ​​मल्ही और शफकत अली उर्फ ​​बग्गा को आजीवन कारावास और कई अन्य कारावास की सजा के साथ-साथ मौत की सजा भी सुनाई थी। हालांकि, दोनों ने पांच दिन बाद अदालत में अपनी सजा को चुनौती दी। एक अदालत अधिकारी ने बताया, लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) ने आज लाहौर में 2020 में पाकिस्तानी मूल की फ्रांसीसी महिला के साथ हुए कुख्यात बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए दोनों व्यक्तियों की अपील खारिज कर दी और निचली अदालत के मौत की सजा के फैसले को बरकरार रखा।

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लाहौर उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति सैयद शाहबाज अली रिजवी और न्यायमूर्ति तारिक महमूद बाजवा शामिल थे, ने बुधवार, 3 जून को फैसला सुनाया, जब अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों ने दोषियों की याचिका के संबंध में अपनी दलीलें पूरी कर लीं। अपील में दावा किया गया कि मामले में कई खामियों के कारण अभियोजन पक्ष के घटनाक्रम पर संदेह पैदा होता है और निचली अदालत का फैसला बहुत कठोर और कानून के स्थापित सिद्धांतों के विरुद्ध है। दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने दोषियों के खिलाफ सजा को बरकरार रखने के लिए पुख्ता सबूत पेश किए। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में आतंकवाद विरोधी अदालत के फैसले को बरकरार रखा और बचाव पक्ष के वकीलों द्वारा अपनी दलीलें पूरी करने के बाद अपनी अंतिम दलीलें शुरू कीं। 

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2020 का मोटरवे सामूहिक बलात्कार का मामला

सितंबर 2020 में एक भयावह सामूहिक बलात्कार की घटना का खुलासा हुआ, जिसमें 32 वर्षीय महिला अपने तीन बच्चों के साथ लाहौर के पास सियालकोट-लाहौर मोटरवे पर फंस गई थी, जब उनकी कार का ईंधन खत्म हो गया। दो हथियारबंद लोगों ने कार में घुसकर महिला को लूट लिया और उसे पास के एक खाली खेत में घसीटकर ले गए, जहां दोनों ने उसके बच्चों के सामने बंदूक की नोक पर उसके साथ बलात्कार किया। इस मामले में 9 सितंबर, 2020 को गुज्जरपुरा पुलिस द्वारा पाकिस्तान दंड संहिता और आतंकवाद विरोधी अधिनियम, 1947 की कई धाराओं के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी। सामूहिक बलात्कार के इस मामले ने व्यापक आक्रोश और त्वरित न्याय की मांग को लेकर सार्वजनिक प्रदर्शनों को जन्म दिया। आंदोलन ने तत्कालीन पंजाब पुलिस प्रमुख की उन टिप्पणियों की भी आलोचना की, जिनमें उन्होंने घटना के लिए कुछ हद तक पीड़िता को दोषी ठहराया था।

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