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बटला हाउस तोड़फोड़ मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, अगले हफ्ते होगी सुनवाई

 सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यहां जामिया नगर के बाटला हाउस में संपत्तियों के विध्वंस नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अवकाश पीठ ने वकील द्वारा मामले की शीघ्र सुनवाई का उल्लेख करने के बाद मामले को अगले सप्ताह पोस्ट करने पर सहमति व्यक्त की। बाटला हाउस में संपत्तियों के मालिक सुल्ताना शाहीन और 39 अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि 27 मई को उनकी संपत्तियों पर 15 दिन का बेदखली/विध्वंस नोटिस चिपकाया गया था। वकील अदील अहमद के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि यह 7 मई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया गया था, जिसमें दिल्ली सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को बाटला हाउस क्षेत्र में अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया था। 

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उन्होंने कहा कि कार्रवाई गलत है क्योंकि उन्हें कभी भी उस मामले में पक्ष नहीं बनाया गया और उन्हें अपना मामला पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। वे खसरा संख्या 271 और 279, बटला हाउस के वास्तविक निवासी और संपत्ति के मालिक हैं, जिन्हें अब 7 मई, 2025 को न्यायालय के आदेश के अनुसार 27 मई, 2025 को 15 दिन की बेदखली/विध्वंस नोटिस प्राप्त हुई है, जबकि उन्हें रिट याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया है या सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है।

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याचिका में कहा गया है कि प्रभावित निवासियों को सुनवाई का पर्याप्त और सार्थक अवसर दिए बिना शुरू किया गया कोई भी व्यापक विध्वंस अभियान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन और संविधान के अनुच्छेद 14, 19 (1) (ई) और 21 के तहत निहित मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन होगा। याचिका में आगे कहा गया है कि “प्रभावित निवासियों का समूह, जिनके घर इस क्षेत्र में आते हैं, अब पीएम-उदय के बाहर होने के कथित आधार पर ध्वस्त करने की मांग कर रहे हैं।

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